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राजस्थान में छात्र से कुकर्म करने वाला सरकारी टीचर सस्पेंड

राजस्थान में छात्र से कुकर्म करने वाला सरकारी टीचर सस्पेंड

चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में सरकारी टीचर पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने पर शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया। आरोप है टीचर ने हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ 5 साल तक कुकर्म किया। दो साथियों के साथ मिलकर अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर धमकाते रहे। बच्चे के दोस्त से पिता को जानकारी मिलने के बाद 8 अगस्त 2025 को टोंक के थाने में पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया था। आरोपी टीचर मामले में 42 दिन जेल में रहा, लेकिन विभाग को भनक नहीं लगी। आरोपी ड्यूटी जॉइन करने पहुंच गया, जिसके शिक्षा विभाग ने बुधवार (15 अप्रैल) को कार्रवाई के आदेश जारी किए।


42 दिन जेल में रहकर आने पर हुई कार्रवाई
चित्तौड़गढ़ जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया - आरोपी टोंक जिले का रहने वाला है। अक्टूबर में वह 4-5 दिन की छुट्टी लेकर गया था, लेकिन वापस स्कूल नहीं आया। बिना छुट्टी और कारण बताए गायब रहा और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए भागता रहा। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वह 20 फरवरी से 10 अप्रैल तक टोंक जेल में बंद रहा। जेल से छूटने के बाद वह 13 अप्रैल को स्कूल में ड्यूटी जॉइन करने पहुंचा। प्राचार्य ने इसकी सूचना सीबीईओ को दी। आरोपी टीचर को ऑफिस बुलाया और चित्तौड़गढ़ डीईओ को अनुदेशक के निलंबन की अनुशंसा की। अनुदेशक 42 दिन जेल में रहकर आया था, इसलिए उसे निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।


हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ 5 साल तक किया कुकर्म
आरोप है कि सरकारी टीचर टोंक में निजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे 17 के बच्चे के साथ 5 साल तक कुकर्म किया। रिपोर्ट में पिता ने बताया-आरोपी अपने दो अन्य हॉस्टल संचालक साथियों के साथ मिलकर बच्चा जब 7 साल का था, तब से कुकर्म रहा था। अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर कर बच्चे को धमकाते थे। साल 2018 तीनों आरोपी मिलकर शोषण करते रहे। बच्चा गुमशुम रहता था, डर के कारण किसी से बोल नहीं पाया। साल 2025 में बेटे ने क्लास में अपने दोस्त को घटना के बारे में बताया, जिससे मुझे जानकारी मिली। इसके बाद 8 अगस्त 2025 को मामला दर्ज कराया गया।


6 कर्मचारियों पर कार्रवाई, 2 को चार्जशीट
वहीं निंबाहेड़ा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल मोहम्मदपुरा में आपस में लड़ाई की शिकायतों के बाद 6 टीचर पर कार्रवाई की है। इनमें से दो शिक्षक नीलम मीणा और शैलेन्द्र कुमार को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 के तहत गंभीर आरोप पत्र (चार्जशीट) जारी किया गया है। इसके अलावा स्कूल के प्रधानाध्यापक वीरमदेव मीणा सहित चार अन्य शिक्षक सीमा जाट, रमेश चन्द्र मीणा और विश्व ज्योति को सीसीए नियम 17 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। सभी को निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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