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उद्योगों एंव सेवाओं के लिए विशेष छूट योजना प्रांरभ

उद्योगों एंव सेवाओं के लिए विशेष छूट योजना प्रांरभ

कोटा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उद्योगों और प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से एक विशेष छूट योजना प्रांरभ की गई है, जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु प्रदूषण (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत पहले से स्थापना और संचालन की स्वीकृति प्राप्त किये बिना संचालित हो रहे हैं।
उद्योगों, सेवाओं व गतिविधियों को वैध रूप से कार्य करने के अवसर प्रदान करेगी, ताकि वे पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रख सकें। यह योजना 60 दिनों के लिए लागू होगी, जो 1 दिसम्बर 2024 से 29 जनवरी 2025 तक रहेगी। यह योजना उन उद्योगों, सेवाओं व गतिविधियों पर लागू होगी, जो राज्य बोर्ड की श्रेणीकरण के अनुसार लाल, नारंगी और हरी श्रेणी में आते हैं और जो अभी तक राज्य मंडल की सम्मति प्रक्रिया में नहीं हैं।
इन उद्योगों को जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क के अनुसार स्थापना की स्वीकृति और संचालन की स्वीकृति के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन एक विशेष छूट के रूप में उन्हे उन वर्षाे के लिए पिछले शुल्क का भुगतान नही करना होगा, जब वे बिना स्वीकृति के संचालित हो रहें थें। इस योजना का उद्धेश्य उद्योगों को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है और साथ ही पर्यावरणीय नियमों के अनुपालना कों बढ़ावा देना है।

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