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कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए जैसलमेर व पोकरण में धारा 163 लागू, बिना अनुमति सभा-रैली नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित

कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए जैसलमेर व पोकरण में धारा 163 लागू, बिना अनुमति सभा-रैली नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित

जैसलमेर। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने तथा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुपमा जोरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत नगर परिषद जैसलमेर एवं नगरपालिका पोकरण की सीमाओं में सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ तथा धारदार एवं घातक हथियार लेकर चलने, उनका प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें रिवाल्वर, राइफल, बंदूक, तलवार, भाला, गंडासा, फारसा, चाकू, छुरी, बरछी, कटार, धारिया सहित अन्य घातक हथियार एवं लाठी आदि शामिल हैं।

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