एमनेस्टी योजना का 61 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ
जयपुर। सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं पर बिजली की बकाया राषि
की वसूली के लिए जयपुर डिस्काॅम द्वारा जनवरी माह में लागू की गई
एमनेस्टी योजना का माह मई तक 61 हजार 606 उपभाक्ताओं नेे लाभ उठाया है।
जयपुर डिस्काॅम द्वारा इन उपभोक्ताओं को बकाया राषि पर देय 31 करोड़ 6 लाख
50 हजार रुपए के ब्याज व पैनल्टी की छूट प्रदान की है और जयपुर डिस्काॅम
को 130 करोड़ 53 लाख 85 हजार रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। योजना 30
सितम्बर, 2023 तक लागू रहेगी और इस दौरान मूल बकाया राषि जमा कराने पर
उपभोक्ताओं को ब्याज व पैनल्टी में षत-प्रतिषत छूट प्रदान की जाएगी।
जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेषक श्री आर.एन.कुमावत ने बताया कि 31
दिसम्बर, 2022 तक कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्षन के 21649
उपभोक्ताओं द्वारा 64 करोड़ 63 लाख 39 हजार रुपए की राषि जमा करवाकर 16
करोड़ 24 लाख 56 हजार रुपए के ब्याज व पैनल्टी की छूट का लाभ प्राप्त किया
है। उन्होंने बताया कि कृषि के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के 31 दिसम्बर,
2022 तक के 39957 डीसी व पीडीसी उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत बकाया
राषि का एकमुष्त भुगतान कर 14 करोड़ 81 लाख 94 हजार रुपए के विलम्ब भुगतान
षुल्क व ब्याज राषि की छूट का लाभ प्राप्त किया हैं और इनसे डिस्काॅम को
65 करोड़ 90 लाख 46 हजार रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है।
श्री कुमावत ने बताया कि सभी अभियन्ताओं को निर्देष प्रदान कर दिए हैं कि
डीसी व पीडीसी उपभोक्ताओं को नियमानुसार नोटिस जारी कर बकाया राषि की
वसूली के कार्य में तेजी लाएं और आगामी 6 माह में इस तरह के सभी प्रकरणों
का निस्तारण कर दिया जाए। डीसी व पीडीसी उपभोक्ताओं के परिसरों की जांच
के लिए कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर संभागीय मुख्य अभियन्ता के लक्ष्य
निर्धारित कर दिए गए हैं एवं उनको निर्देषित किया गया है कि जांच के
दौरान बिजली चोरी मिले तो वीसीआर भर कर जुर्माना राषि के साथ ही पूर्व की
बकाया राषि की भी की वसूली की जाए।
एमनेस्टी योजना
योजना के तहत कृषि श्रेणी के नियमित एवं कटे हुए कनेक्षन के उपभोक्ता 31
दिसम्बर, 2022 तक की बकाया राषि बिना ब्याज व पैनल्टी के एकमुष्त अथवा
अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकते हैं, जबकि अन्य श्रेणी के
31 दिसम्बर, 2022 तक कटे हुए कनेक्षन के उपभोक्ताओं द्वारा सम्पूर्ण मूल
बकाया एकमुष्त जमा करवाए जाने पर ही विलम्ब भुगतान षुल्क व ब्याज में
षत-प्रतिषत छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि गत 3 वर्षों में इस
तरह की योजनाओं का लाभ नही लेने वाले उपभोक्ताओं को ही इस योजना का लाभ
मिलेगा और बिजली चोरी व दुरुपयोग के मामले इस योजना में षामिल नही होंगे।