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श्रीगंगानगर: रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध हेतु आवेदनों में कमियों की पूर्ति की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर

श्रीगंगानगर: रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध हेतु आवेदनों में कमियों की पूर्ति की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर

श्रीगंगानगर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर की अनुपालना में अनुसूचित जाति, दिव्यांगजन, सफाई कार्मिक/कार्मिकों के आश्रित, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न राष्ट्रीय निगमों से रियायती ब्याज दर पर स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 30 नवम्बर 2025 तक बढ़ाई गई थी। इनमें अब तक कुल 436 आवेदन पत्र आॅनलाईन अनुजा पोर्टल पर प्राप्त हुये, जिनमें से 115 आवेदनों में प्रथम दृष्टया छंटनी पश्चात् कमियां पायी गई हैं, जिसके बारे में संबंधित आवेदको को अवगत करवा दिया गया हैं। परियोजना प्रबंधक श्री विरेन्द्र पाल ने बताया कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के कार्यालय आदेशानुसार त्रुटिपूर्ण आवेदनों में संशोधन करने हेतु 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई हैं। आवदेन कर्ताओं अपने आॅनलाईन फार्म में लगे आॅब्जेक्शन को आवश्यक संशोधन उपरांत पुनः आॅनलाईन आवदेन निर्धारित तिथि 31 दिसम्बर 2025 तक पुनः सबमिट करना सुनिश्चित करें।

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