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जिले में तृृतीय व चतुर्थ चरण में होंगे पंचायती राज चुनाव, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 4 व 14 नवंबर को होगा मतदान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू

जिले में तृृतीय व चतुर्थ चरण में होंगे पंचायती राज चुनाव, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 4 व 14 नवंबर को होगा मतदान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू

बारां। राज्य निर्वाचन आयोग की चार चरणों में चुनाव घोषणा के तहत जिले में पंचायती राज चुनाव तृतीय व चतुर्थ चरण में होंगे। जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य के लिए 4 व 14 नवंबर तथा पंच व सरपंच पद के लिए 6 और 16 नवंबर को मतदान होगा। मतदान का समय प्रातः 7 से शाम 6 बजे तक रहेगा। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना 20 नवंबर को जिला मुख्यालय पर होगी। चुनाव कार्यकम की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। जो पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर बालमुकुंद असावा ने बताया कि जिले में तृतीय चरण में भंवरगढ़, किशनगंज, केलवाड़ा, शाहबाद, मांगरोल व अंता तथा चतुर्थ चरण में अटरू, छीपाबड़ौद, छबड़ा व बारां पंचायत समिति क्षेत्रों में चुनाव होंगे। इन सभी पंचायत समितियों में कुल 280 ग्राम पंचायतें हैं। जिले में जिला परिषद सदस्य के लिए निर्वाचन की घोषणा 8 अक्टूबर को की जाएगी। इसमें 13 अक्टूबर तक सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जिनकी 14 अक्टूबर को संवीक्षा की जाएगी। जबकि 15 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापसी हो सकेंगी। इसके पश्चात चुनाव प्रतीकों का आवंटन व अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। पंचायत समिति सदस्यों के तृतीय चरण के चुनाव के लिए 19 अक्टूबर तथा चतुर्थ चरण के लिए 31 अक्टूबर को निर्वाचन की लोक सूचना जारी की जाएगी। इसमें तृतीय चरण के लिए 23 अक्टूबर तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जिनकी 24 अक्टूबर को संवीक्षा की जाएगी। जबकि 26 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापसी हो सकेंगी। इसके पश्चात चुनाव प्रतीकों का आवंटन व अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। चतुर्थ चरण के लिए 4 नवंबर तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जिनकी 5 नवंबर को संवीक्षा की जाएगी। जबकि 6 नवंबर को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापसी हो सकेंगी। इसके पश्चात चुनाव प्रतीकों का आवंटन व अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आचार संहिता की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नए कार्य प्रारंभ नहीं हो सकेंगे। पंच व सरपंच पद के लिए तृतीय चरण में 19 अक्टूबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। इसके तहत 5 नवंबर को प्रातः 8 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जिनकी पूर्वाह्न 11.30 बजे से संवीक्षा की जाएगी। अपराह्न 2 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा। इसके तुरंत पश्चात चुनाव प्रतीकों का आवंटन व अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदान व मतगणना 6 नवंबर को होगी। उप सरपंच का चुनाव 7 नवंबर को किया जाएगा। पंच व सरपंच पद के लिए चतुर्थ चरण में 31 अक्टूबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। इसके तहत 15 नवंबर को प्रातः 8 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जिनकी पूर्वाह्न 11.30 बजे से संवीक्षा की जाएगी। अपराह्न 2 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा। इसके तुरंत पश्चात चुनाव प्रतीकों का आवंटन व अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदान व मतगणना 16 नवंबर को होगी। उप सरपंच का चुनाव 17 नवंबर को किया जाएगा।
प्रमुख व उप प्रमुख, प्रधान व उप प्रधान के चुनाव फिलहाल नहीं
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जिलेे में प्रमुख व उप प्रमुख, प्रधान व उप प्रधान का पंचवर्षीय कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूर्ण होगा। ऐसे में इनके चुनाव के लिए आयोग द्वारा अलग से तिथियां निर्धारित की जाएगी।
यह रहेगी चुनाव खर्च सीमा
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख तथा सरपंच के लिए 1 लाख रूपए की चुुनाव खर्च सीमा निर्धारित की है।

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