आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक आरक्षित रखे-डॉ. सौम्या झा
टोंक। आगामी वर्षा ऋतु के दौरान जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने आवष्यक वस्तुओं का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेष दिए है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) 1 हजार लीटर डीजल, 500 लीटर पेट्रोल, गैस एजेंसी 50 गैस सिलेंडर, प्रबंधक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, टोंक 500 क्विंटल गेहूं एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार 1 क्विंटल खाद्य सुरक्षा गेहूं का स्टॉक आरक्षित रखने की सुनिश्चितता करेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि समस्त रिटेल आउटलेट द्वारा आरक्षित रखी जाने वाली डीजल, पेट्रोल की मात्रा टैंक में रहने वाले डेड स्टॉक के अतिरिक्त होगी। आरक्षित स्टॉक को जिला रसद अधिकारी तथा संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार के निर्देशानुसार वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी प्राधिकार पत्र धारी द्वारा आरक्षित स्टॉक नहीं रखने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा।