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चीनी का स्टॉक रखने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

चीनी का स्टॉक रखने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

बारां। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना तथा राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार जिले में चीनी के बड़े उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा का आदेश लागू किया गया है। यह आदेश 1 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। जिला रसद अधिकारी प्रिया शर्मा ने अवगत कराया कि कोई भी बड़ा उपभोक्ता जो उत्पादन, उपभोग या उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रति माह दस मैटिक टन चीनी का उपयोग या उपभोग करता है, वह किसी भी प्रकार से पंद्रह दिनों से अधिक समय के लिए चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। इस आदेश के उपबंध केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्थानीय निकाय से संबंधित किसी भी संस्था पर लागू नहीं हांेगे। प्रत्येक चीनी मिल द्वारा बड़े उपभोक्ता को विक्रय की गई चीनी की मासिक मात्रा, चाहे वह सीधे अथवा डीलरों के माध्यम से विक्रय की गई हो, का सत्यापन किया जाएगा और चीनी की खपत का अवधारण विक्रेताओं और या खरीदारों द्वारा चीनी पर लागू सुसंगत नामकरण प्रणाली (एचएसएन कोड) का उपयोग करके फाइल किए गए माल और सेवा कर रिटर्न के संदर्भ में किया जाएगा। निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक स्टॉक पाए जाने या नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी ।

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