
बारां : स्वास्थ्य योजनाओं में बीमित को मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ
बारां। प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय व अल्प आय वर्ग के लिए संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित, पंजीकृत समस्त परिवारों के लिए दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है । एसआईपीएफ विभाग की सहायक निदेशक सुश्री जूही अग्रवाल ने बताया कि योजना में आठ प्रकार की दुर्घटनाओं यथा रेल, वायु, सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने, मकान के ढहने के कारण, थ्रेशर मशीन, कुट्टी मशीन, आरा मशीन, ग्राइंडर आदि से, बिजली के झटके, डूबने, जलने एवं रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु, क्षति होने पर अधिकतम दस लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष आधार पर सहायता राशि का प्रावधान है। योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए एमएडीबीवाई पोर्टल पर दावेदार स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से दावा आसानी से ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत पैड़ श्रेणी की पॉलिसी के लाभार्थी यथा समय अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करवाए, सीमान्त कृषक श्रेणी एवं कोविड श्रेणी के लाभार्थी प्रतिवर्ष अपनी पॉलिसी डॉउनलोड कराएं, लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य का पंजीयन जनाधार में करवाएं। लाभार्थी परिवार बिना किसी मध्यस्थ के स्वयं के स्तर पर आसानी से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी एसआईपीएफ कार्यालय के सहायता केन्द्र, डिस्ट्रिक्ट हेल्प लाइन नम्बर 7737498639, 07453-237060 पर अथवा सेन्ट्रल हेल्पलाईन नम्बर 18001806268 पर प्राप्त की सकेगी।